बिना मान्यता नवीनीकरण के चल रहा था प्राइवेट स्कूल, प्रशासन ने ठोका 5 लाख का जुर्माना

रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में जिला प्रशासन जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में शिक्षा माफियाओं पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। अभिभावकों से फीस के नाम पर वसूली की शिकायतों पर जिला प्रशासन द्वारा शहर के कई नामी—गिरामी स्कूलों पर कार्यवाही से जहां शिक्षा माफियाओं के हौसले पस्त हुए हैं वही बड़े—बड़े स्कूलों का फीस बढोतरी का खेल भी सामने आया है।
द प्रसिडेंसी इन्टरनेशनल स्कूल, भनियावाला का मामला सामने आया है जहां 100 से अधिक अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी शिकायत की थी। बिना मान्यता नवीनीकरण के स्कूल संचालित होने पर प्रशासन ने लगाई 5 लाख 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। भानियावाला में अवस्थित प्रसिडेंसी इन्टरनेशनल स्कूल का फीस बढोतरी पर 100 से अधिक अभिभावकों द्वारा डीएम को शिकायत की गई थी। डीएम के निर्देश पर सीडीओ पर बुलाये जाने के उपरान्त भी स्कूल प्रबन्धन उपस्थित नही हो रहे थे। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि विघालय को प्री प्राईमरी से कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम से मार्च 2020 से मार्च 2025 तक की अवधि 5 वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की गई थी, जबकि स्कूल प्रबन्धन द्वारा मान्यता नवीनीकरण के लिए अभी तक आवेदन नही किया गया है, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा द प्रसिडेंसी विघालय पर प्री—प्राईमरी से कक्षा—8 तक बिना मान्यता के विघालय का संचालन करने के फलस्वरूप शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 की धारा—18 की उपधारा—5 में उल्लेखित प्राविधानों के अन्तर्गत विघालय पर प्रतिदिवस 10 हजार रूपये की दर से 1 अपै्रल 2025 से 22 मई 2025 तक 52 दिवसों का कुल 5 लाख 20 हजार रूपये शास्ति आरोपित कर दी गई है।
उक्त शास्ति की धनराशि विघालय प्रशासन को पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अन्तर्गत जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि विघालय प्रशासन द्वारा निर्धारित अवधि में शास्ति की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो विघालय प्रशासन से धनराशि भू—राजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।