2026-02-12

श्रम विभाग में पुराने नियमों से मिलेगा बोनस का लाभ, धाम कैबिनेट के बड़े फैसले

रैबार डेस्क:  देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें छह प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने श्रम विभाग से संबंधित पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लिया गया।  

 कैबिनेट बैठक खत्म में 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर

-श्रम विभाग के तहत पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया है। कोविड काल में किए गए संशोधनों के बाद अब फिर से पुराने प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। 

-उत्तराखंड ESI 2006 नियमावली में संशोधन कर 94 पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। इनमें ग्रेड-ए के 11 पद, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 6 पद और असिस्टेंट डायरेक्टर स्तर के एक पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती मेडिकल सेलेक्शन बोर्ड के माध्यम से होगी। इससे ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा सेवा को मजबूती मिलेगी।

-गृह विभाग में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज करने के लिए NDPS एक्ट 1985 के तहत DSP सहित 22 नए पदों को स्वीकृति दी गई है, जिससे मादक पदार्थों की रोकथाम में सख्ती आएगी।

-उत्तराखंड कारागार नियमावली 2024 में संशोधन कर बार-बार अपराध करने वालों को केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुरूप ‘हैबिटुअल ऑफेंडर’ की श्रेणी में रखा जाएगा। इससे अपराधों की पुनरावृत्ति पर रोक लग सकेगी।

-राज्य के 893 दैनिक श्रमिकों में से 589 को अब तक न्यूनतम वेतनमान नहीं मिल रहा था। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि सभी को ₹18,000 न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा।

-कृषि विभाग के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना के साथ राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री खाद्य योजना भी संचालित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। जिसस कृषि उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने में मदद मिल सकेगी।

-कैबिनेट के इन फैसलों को कर्मचारियों, स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा

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