उत्तराखंड में 1 जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, दुकानों के खुलने का समय भी बदला

रैबार डेस्क: कोरोना की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू (covid curfew extended till 1 June Uttarakhand) को 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। दुकानों के खुलने के समय को परिवर्तित किया गया है। शेष शर्तें 19 मई की गाइडलाइन के अनुसार ही हैं।
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते बढ़ाया गया है। 25 मई से 1 जून सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की पाबंदियां लागू रहेंगी। फल सब्जी दूध, मांस आदि दैनिक जरूरी वस्तुओं के दुकानों के खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है। अब बाजार सुबह 8 बजे 11 बजे तक खुलेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह 7 बजे के समय से दिक्कतें हो रही थी, लिहाज सुबह के समय को एक घंटे आगे किया गया है। अभी तक यह अवधि सुबह 7 से 10 बजे तक थी। राज्य भर में 28 मई को राशन की सभी दुकानें सुबह 8 से 12 बजे तक खुली रहेंगी।

- कोविड कर्फ्यू के दौरान राज्य में वैक्सीनेशन जारी रहेगा। वैक्सीनेशन के लिए मैसेज या अन्य प्रूफ दिखाने पर निजी वाहन, ऑटो, टैक्सी और रिक्शा के आवागमन में छूट मिलेगी।
- विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी लेकिन जिला प्रशासन से अप्रूवल लेना होगा।
- शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
- समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
- समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडोटोरियम आदि बंद रहेंगे।
*समस्त राजनीतिक, सामाजिक, मनोरंजक, शैक्षिक और सांस्कृतिक समारोह बंद रहेंगे।
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की RTPCR निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव आने वाले सभी प्रवासियों 7 दिन तक अनिवार्य रूप से कवारेन्टीन रहना होगा।