हाईकोर्ट की महिला एवं बाल विकास विभाग को फटकार, पूछा बालिकाओं को क्यों नहीं मिला नंदा गौरा योजना का लाभ

रैबार डेस्क : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 12 वीं पास बालिकाओं को नंदा गौरा योजना का लाभ नहीं देने के लिए महिला सशक्तिकरण व संबंधित विभागों को फटॉकार लगाई है। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग से पूछा है कि बालिकाओं को योजना का लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया गया।
उत्तराखंड सरकार की नंदा गौरा योजना के तहत 12 वीं पास छात्राओं को आगे की पढाई के लिए 51 हज़ार रूपए धनराशि दी दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन 2022- 2023 में लाभ लेने के लिए पात्र हो चुकी बालिकाओं को तीन साल बाद भी लाभ नहीं मिल पाया है। इस मामले में सामाजिक कार्यकत्री ममता नेगी ने जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि चमोली जिले में वर्ष 2022- 23 में 439 बालिकाओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी।. सरकार की नन्दा गौरा योजना के मुताबिक उनकी आगे की पढ़ाई के लिए 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जानी थी, लेकिन प्रशासन से बार-बार अनुरोध करने के बाद भी उन्हें नन्दा गौरा योजना का लाभ नहीं दिया गया, जबकि उनके द्वारा सभी मानक 2023 में ही पूरे कर लिए थे।
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जी नरेन्द्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने राज्य की महिला सशक्तिकरण एवं बल विकास व सम्बंधित विभागों से पूछा है कि बालिकाओं को इस योजना का लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया। गया? हाईकोर्ट ने कहा कि अभी यह मामला 2022-23 में एक जिले का है। ऐसे में बालिकाओं की उच्च शिक्षा कैसे होगी? हाईकोर्ट ने कहा योजना का समान लाभ सबको मिलना चाहिए। कोर्ट ने संबंधित विभागों से एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है।