2025-10-12

बिना चर्चा के आधे घंटे में पारित हुआ धामी सरकार का भू कानून, जानिए क्या हैं प्रावधान

रैबार डेस्क: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में धामी सरकार ने भू कानून पास करा दिया है। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 को सदन में पेश करने के महज 30 मिनट के बाद ही बिना विस्तृत चर्चा के विधेयक पास हो गया। जैसे ही स्पीकर ने विधेयक पारित करने की घोषणा की सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया। हैरानी की बात ये है कि विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने विधेयक पर गहन चर्चा की मांग तक नहीं की। औफचारिकता के लिए बिल को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव दिया लेकिन संख्याबल के लिहाज से प्रस्ताव खारिज हो गया। इस तरह धामी सरकार भू कानून को पास कराने में सफल रही।

इस दौरान सीएम धामी ने सदन में उत्तराखंड भू कानून को लेकर उत्तर प्रदेश जमींदारी विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा। और कानून में किए गए संशोधनों के बारे में जानकारी दी। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं, लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड के संसाधनों को भू माफिया से बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।. सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदानी इलाके भी हैं। जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां अगल अलग हैं। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इन सभी मुद्दों को समाहित करते हुए सरकार ने भू सुधार की नींव रखी है। सीएम धामी ने कहा ये एक शुरुआत है। इसके बाद इसमें आगे भी काम किया जाएगा। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बाहरी लोगों ने जमीनें खरीदी जिसका उपयोग नहीं किय़ा जा रहा था। इस कानून के लागू होने के बाद ये समस्या नहीं होगी। इससे भू माफिया को पहचानने में मदद मिलेगी। सीएम धामी ने कहा प्रदेश सरकार लगातार अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है।

सीएम धामी के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा आज उत्तराखंड भू कानून को लेकर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए जिस पर एक महीने में रिपोर्ट पेश हो, उन्होंने कहा उत्तराखंड में भू कानूनों को लचीला किसने किया ये जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा इस तरह के कानूनों में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा राजस्व के जानकारों से भी इसकी जानकारी ली जानी चाहिए। हालांकि संख्याबल के हिसाब से प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव खारिज हो गया और भू कानून ध्वनिमत से पास कर दिया गया।

क्या खास है भू कानून में

-निकाय सीमा में तय भू उपयोग से हटकर जमीन के इस्तेमाल करने पर भी सख्त कार्रवाई होगी

– राज्य में साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन खरीद की मंजूरी नहीं दी जाएगी

-पहाड़ों पर चकबंदी और बंदोबस्ती को तेजी से पूरा किया जाएगा

-हरिद्वार और ऊधंसिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में बाहरी प्रदेशों के लोग जमीन नहीं खरीद सकेंगे

-बाहरी लोगों को जमीनों की खरीदारी के लिए अब डीएम अनुमति नहीं दे पाएंगे, इसके लिए शासन के पास जाना होगा।

-प्रदेश में जमीन खरीद के लिए पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें राज्य के बाहर के लोगों की एक एक इंच जमीन खरीद का भी ब्यौरा दर्ज होगा

– प्रयोजनों के लिए ली गई जमीन का उपयोग नियमों से हटकर किया गया तो वह जमीन स्वत ही सरकार में निहित हो जाएगी

-भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed