2025-12-09

बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हल्द्वानी में चौकसी सख्त, रूट डायवर्जन प्लान रहेगा लागू

रैबार डेस्क:  हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के 10 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फैसले से पहले क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर सख्त कर दिया गया है। चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और आसमान से लेकर जमीन तक चौकसी बढ़ा दी गई है। बनभूलपुरा को जीरो जोन घोषित किया गया है और रूट डायवर्जन लागू किया गया है।

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, प्रशासन और रेलवे पुलिस बल ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का नेतृत्व एडीएम विवेक राय, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान और एसपी सिटी मनोज कत्याल ने किया। अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया और नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की।

प्रशासन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पुख्ता है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ट्रैफिक पर रहेगी रोक

10 दिसंबर को प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 9 बजे तक बनभूलपुरा क्षेत्र में यातायात पर विशेष रोक रहेगी। सभी भारी मालवाहक और आवश्यक सेवा वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा और वाहनों को जनपद सीमा पर ही रोका जाएगा। इसके साथ ही पूरे नैनीताल जनपद में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करें और शांति बनाए रखें।

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