राज्य आंदोलनकारियों को 10 % आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर, आंदोलनकारियों की लंबी मांग पूरी
रैबार डेस्क: उत्तराखंड मे राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण पर सरकार ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार 11 हजार करोड़ के अनुपूरक बजट पेश करेगी।
आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण
कैबिनेट की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पर सरकार ने मुहर लगा दी है। आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। जोकि 2004 से लागू होगा। विधेयक पारित होने के बाद कानून बनने पर भाजपा की धामी सरकार के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।
बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से उत्तराखंड आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस शासनादेश को ही समाप्त कर दिया था। राज्यपाल ने इस विधेयक को संदेश के साथ विधानसभा को वापस लौटा दिया था। कानून बनने पर इसका लाभ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों के परिजनों, विभिन्न गोलीकांडों में घायल आंदोलनकारियों, जेल व घायल आंदोलनकारियों के आश्रितों व सक्रिय आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी मिलेगा।
इसके साथ ही राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को स्वीकृति भी सरकार ने दे दी है।
राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई
आगामी 5 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में 11000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को भी कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है।
बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है।
इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है।
अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे है।