2024-04-29

शांति व्यवस्था भंग करने वालों की अब खैर नहीं, धामी कैबिनेट ने इस खास बिल को दी मंजूरी,जानिए कैबिनेट के फैसले

रैबार डेस्क:  सचिवालय में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में कुल 8 प्रस्ताव आए जिन पर मुहर लगी गई। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट में उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति अध्यादेश 2024 पर मुहर लगी साथ ही फैसला लिया गया कि सहायक लेखाकार के पदों पर विभिन्न विभागों में वरिष्ठता अलग हो जाती है। अब ये वित्त विभाग के हिसाब से होंगे।

दंगाइयों से होगी संपत्ति के नुकसान की भरपाई

लोकसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस एक्ट के बनने से दंगाईयों व प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। दंगे या आंदोलन में अगर संपत्त को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दंगा भड़काने वालों अथवा आंदोलनों की अगुवाई करने वालों से होगी। अध्यादेश लागू होने के लिए राजभवन भेजा जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि अगर उत्तराखंड में दंगों के दौरान किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो उपद्रवियों से इसकी वसूली के लिए एक सख्त कानून बनाया जाएगा।  

कैबिनेट से इस एक्ट पर मुहर लगने पर सीएम धामी ने खुशी जताई है। सीएम ने एक्स पर लिखा है, दंगों और अशांति फैलाने के मामलों में सख़्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी।प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसी नज़ीर बनाएंगे जिससे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढियां भी वर्षों तक याद रखेंगी।

कैबिनेट के अन्य फैसले

-समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनसूचित जाति दशमेतर छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाया गया। केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधन इस हेतु किये गए हैं, उसे  राज्य द्वारा अंगीकृत किये जाने को मंजूरी कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई।

-राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी, श्रीनगर को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क होगी स्थानांतरित।

-उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इससे पहले एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी।

-न्याय विभाग के अंतर्गत चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर की नियुक्ति की जाएगी।

-औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक खनन व संयुक्त निदेशक जीओलॉजी को अब संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा।

-माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में अभी भर्ती पर रोक लगी है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस हेतु पहले से कमेटी गठित है। यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी।

-वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों के अधिकार वित्त विभाग के अधीन ही होंगे। इसके लिए एक सम्मिलित कैडर बना दिया गया है।

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