2026-06-15

अंकिता भंडारी केस: पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर को 14 दिन की जेल, वायरल ऑडियो में लिया था VIP का नाम

रैबार डेस्क:  अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े ऑडियो वायरल केस में ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को 14 दिन की जेल में भेजा गया है। सुरेश राठौर को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद सुरेश राठौर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सुरेश राठौर के लिए मुश्किल और बढ़ सकती हैं क्योंकि पुलिस ने इस मामले में एक्सटॉर्शन की धारा भी जोड़ दी है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में पिछले साल उर्मिला सनावर नाम की महिला ने एक के बाद एक कई ऑडियो जारी करके सनसनी मचा दी थी। उर्मिला ने सुरेश राठौर की आवाज वाले कई ऑडियो जारी किए थे जिनमें अंकिता केस के वीआईपी का बार बार जिक्र था।

वायरल ऑडियो में राठौर ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस टिप्पणी को लेकर दुष्यंत गौतम ने डालनवाला थाने में 5 जनवरी को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस तब से राठौर की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी और रविवार को मौका मिलते ही उन्हें दबोच लिया गया। दिलचस्प है कि गिरफ्तारी से दो दिन पहले ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुरेश राठौर के खिलाफ दर्ज 4 एफआईआर में से 2 को निरस्त कर दिया था। बाकी दो मामलों में हाईकोर्ट ने जांच जारी रखने की अनुमति दी थी। इन्हीं दो मामलों को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है।

पुलिस ने हालिया जांच में सुरेश राठौर पर एक्सटॉर्शन (जबरन वसूली) की धारा बढ़ा दी है। जांच एजेंसी का कहना है कि राठौर ने पार्टी से निष्कासन समाप्त कराने और पार्टी में महत्वपूर्ण पद हासिल करने की लालसा में यह कदम उठाया। पुलिस ने अदालत में दलील देते हुए कहा, “अगर एक्सटॉर्शन की मंशा नहीं होती तो आरोपी ने वीडियो में भाजपा नेताओं के नाम लेकर उन्हें रिकॉर्ड क्यों किया और फिर उसे वायरल क्यों किया?” इस दलील ने मामले को नया आयाम दिया है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सुरेश राठौर की जमानत प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को पर्याप्त मानते हुए यह फैसला सुनाया। उर्मिला सनावर के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है।

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