कोविड काल में चुनावी भीड़ पर हाईकोर्ट ने कहा, वर्चुअल प्रचार और ऑनलाइन वोटिंग पर हो विचार
रैबार डेस्क: कोरोना संकट के बीच चुनावी रैलियों में बढ़ती भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल के टूटते मानकों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से (High court decision on election rallies amid covid pandemic) पूछा कि जब अदालतों में वर्चुअल सुनवाई हो सकती है तो फिर चुनावी रैलियों को वर्चुअली क्यों नहीं किया जा सकता? कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ऑनलाइन वोटिंग के विकल्प पर भी विचार कर सकता है।
सच्चिदानंद डबराल ने नैनीताल हाईकोर्ट में कोरोना संकट के बीच चुनाव रद्द कराने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उत्तराखंड में सुरक्षित माहौल में कोविड मानकों के अनुरूप विधानसभा चुनाव कराने पर चुनाव आयोग को ही फैसला लेने देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह कोविड काल में अदालतों में वर्चुअल सुनवाई का प्रचलन हो गया है, उसी तरह राजनीतिक दलों को भी वर्चुअल रैली और प्रचार के लिए चुनाव आयोग कह सकता है।
अदालत ने कहा कि चुनावी सभाओं में लोगों की भीड़ रोकने के प्रयास करने होंगे। कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव आयोग से गुजारिश करते हैं कि भविष्य में ऑनलाइन वोटिंग क विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 12 जनवरी तक इस मामले में सरकार से जवाब देने को कहा है।