हाईकोर्ट ने खनन नीति पर लगाई रोक, सरकार ने खनन तत्काल स्थगित किया
रैबार डेस्क: उत्तराखंड में निजी नाप भूमि पर दिए गए खनन के पट्टों पर सवाल उठने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने खनन नीति पर रोक लगा दी है। (high court stays on mining lots in uttarakhand) इस निर्देश के बाद सरकार ने खनन पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल राज्य सरकार ने खनन नीति में समतलीकरण और निजी नाप भूमि पर भी खनन परमिट देने का प्रावधान किया था, जिसे लेकर सवाल उठ रहे थे। इसके विरोध में नैनीताल हाईकोर्ट में नैनीताल निवासी सतेंद्र कुमार तोमर ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार 28 अक्टूबर 2021 को नई खनन नीति लाई थी। सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए समतलीकरण के नाम पर बिना टेंडर जारी किए खनन के पट्टे आवंटित कर दिए थे।
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने खनन नीति पर तत्काल रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट के फैसले के बाद खनन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी जिलाधिकारियों और महानिदेशक भूतत्व खनिकर्म इकाई उत्तराखंड को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार 28 अक्टूबर 2021 को स्वीकृत समस्त अनुज्ञाओ तथा खनिज निकासियों पर अग्रिम आदेशों पर तत्काल रोक लगाई जाती है।