पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने कहा, चुनाव नहीं टालना चाहते, लेकिन नियमों का पालन जरूरी, कल आ सकता है अंतिम फैसला

रैबार डेस्क: पंचायत चुनावों में आरक्षण रोस्टर के मामले पर सरकार अदालत में घिरी है। हाईकोर्ट द्वारा चुनावों पर रोक लगाने के बाद इस मामले पर सुनवाई गुरुवार को भी जारी रही। कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव नहीं चालना चाहते, लेकिन सरकार को नियमों का पालन करना भी जरूरी है। अब इस मामले पर शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि शुक्रवार को मामले पर अंतिम फैसला आ सकता है।
बता दें कि पंचायत चुनावों में आरक्षण के रोस्टर को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हैं जिन पर चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई कर रही है। आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी न करने के बावजूद चुनावी कार्यक्रम की घोषणा से कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस मामले पर कई याचिकाएं दायर हुई थी जिनको क्लब करके चीफ जस्टिस जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की बेंच सुनवाई कर रही है।
गुरुवार को सरकार की ओर से कोर्ट में आरक्षण का रोस्टर पेश किया गया था। जिस पर सुनवाई जारी है। इस दौरान सरकारी वकील ने दलील पेश की कि आरक्षण में रिपीटीशन नहीं किया गया है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि करीब 40 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण का रिपीटीशन हुआ है जिससे कई लोगों का हक मारा जा रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्राइमा फेसी आपकी बात सही लग रही है। रोस्टर के अध्ययन के लिए याचिकाकर्ताओं ने आज का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया।
इस दौरान सरकार की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी मंशा चुनाव टालने की नहीं है, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 243 टी, डी व अन्य का उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण में रोस्टर अनिवार्य है। यह संवैधानिक बाध्यता है।