शनिवार से चारधाम यात्रा का संचालन, ध्यान से पढ़ें- किन नियमों का करना होगा पालन
रैबार डेस्क: उत्तराखंड में शनिवार से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। कोविड के बढ़ते मामलों के चलते हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक लगाई थी। विगत 16 सितंबर को कोर्ट ने यात्रा पर रोक हटा ली थी जिसके बाद कोविड मानकों का पालन के साथ यात्रा शनिवार से शुरू हो रही है (SoP for chardham yatra starting on 18 Sept.) । धर्मस्व विभाग और देवस्थानम बोर्ड ने यात्रा संचालन के लिए एसओपी जारी की है। जिसमें कई बातों का ध्यान रखा गया है।
चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रविनाथ रमन ने मानक प्रचालन प्रक्रिया ( एसओपी) जारी करते हुए बताया कि शासन द्वारा जारी एसओपी का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। एसओपी में कई महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। जिसमें कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय/ निर्दश एवं शासन द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कोरोना बचाव मानको, सामाजिक दूरी, मास्क, सेनिटाईज तथा थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य किया गया है।
इन नियमों के तहत होगी यात्रा
- श्री बदरीनाथ धाम में प्रतिदिन 1000, श्री केदारनाथ हेतु 800,श्री गंगोत्री धाम में 600 व श्री यमुनोत्री धाम हेतु 400 श्रृद्धालु ही दर्शन हेतु पहुंच सकेंगे।
- प्रत्येक तीर्थयात्री को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट (RTPCR/TRuNatt/Antigen) अथवा कोरोना वैक्सीनेशन के दोनों टीके लगे होने का सर्टिफिकेट जरूरी होगा।
- ऐसे राज्य जो कि कोरोना की दृष्टि से संवेदनशील हैं वहां के तीर्थयात्रियों को 72 घंटे के अंतराल की कोरोना नेगेटिव RTPCR रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
- तीर्थयात्रियों को यात्रा ई-पास हेतु देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट www.devasthanam.uk.gov.in पर पंजीकरण करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय आईडी प्रूफ एवं कोविड नेगटिव रिपोर्ट अथवा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
- बच्चों एवं बीमार, एवं अति बृद्ध जो बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें यात्रा हेतु अनुमति नहीं हैं।
-दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। - इसके अलावा सभी श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में कोविड अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा। वाहनों की भारक्षमता भी डिस्टेंसिंग के हिसाब से रहेगी।
-जगह जगह पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम चेकिंग पर रहेगी। संदिग्ध व्यक्तियों का उसी स्थान पर टेस्टिंग की व्यवस्था भी रहेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में पॉजिटिव आने पर व्यक्ति को यात्रा की अनुमति नहीं होगी।