2024-04-20

पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, शीर्ष अदालत ने खारिज किया हाईकोर्ट का आदेश

supreme court gave clean chit to ex cm trivendra in corruption charges

रैबार डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने त्रिवेंद्र के खिलाफ सीबीआई जांच के हाईकतोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि अब उनके खिलाफ सीबीआई जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पूर्व सीएम के खिलाफ CBI जांच का आदेश देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। SUPREme COURT GAVE CLEAN CHIT TO FORMER CHIEF MINISTER TRIVENDRA SINGH RAWAT IN CORRUPTION CASE)

जस्टिस एम आर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को एकतरफा और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध करार दिया। इस मामले में पत्रकार उमेश कुमार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि वो इस मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर आपसी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाहते हैं। रावत के वकील ने भी इसकी मंजूरी दे दी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर, 2020 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर, 2020 को उत्तराखंड हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

यह मामला गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोप गंभीर हैं। किसी भी तरह के संदेह दूर करने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया था जब राज्य की वर्तमान सरकार द्वारा इस मामले में अपने पैरवी से हाथ पीछे खींचते हुए एक आवेदन पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था जिसे लेकर जब राजनीतिक स्तर पर हंगामा शुरू हो गया था। विवाद बढ़ता देख सरकार ने फिर अपना रुख बदलते हुए इस केस की पैरवी करना स्वीकार कर लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इसकी सीबीआई से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं रह गया है।  

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