Unlock-5: उत्तराखंड में 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाहॉल,पार्क, शादी समारोहों में 200 लोगों की अनुमति
Unlock-5 में 15 अक्टूबर से छूट का दायरा बढ़ा। टूरिस्ट को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं।
आवाजाही में भी छूट दी गई, स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी
देहरादून: कोरोना संकट (Corona Pandemic) के बीच अनलॉक की प्रकर्रिया जारी है। केंद्र सरकार के बाद उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने भी Unlock-5 की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। कंटेनमेंट जोन से बाहर अधिकतर गतिविधियों को इजाजत मिल गई है। 15 अक्टूबर के बाद शादी, समारोह, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में भी 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिल गई है। स्कूलों को बी 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोलने का प्रस्ताव है।
स्कूलों पर फैसला पैरेंट्स से पूछकर
गुरुवार रात जारी आदेश के मुताबिक उत्तराखंड में स्कूल-कॉलेज, स्वीमिंग पूल, कोचिंग संस्थान, सिनेमा घर आदि को सशर्त खोलने की छूट दे दी गई है। स्कूलों, कॉलेजों व कोचिंग संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोलने पर विचार किया जाएगा। हालांकि स्कूल खोलने पर पैरेंट्स औऱ टीचर्स से विचार विमर्श के बाद डीएम की रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा। शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग इस पर अंतिम फैसला लेंगे। अगर कोई छात्र स्कूल आना चाहें तो वह पैरेंट्स की अनुमित से आ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई को तरजीह मिलती रहेगी।
आवाजाही के लिए टेस्ट रिपोर्ट जरूरी नहीं
राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। किसी को भी क्वारंटीन नहीं होना होगा। अगर कोविड के लक्षण पाए गए तो उस दशा में क्वारंटीन होना होगा।
दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को भी स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। जो लोग 7 दिन की अवधि के लिए आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन होने से छूट रहेगी। लेकिन जो लोग लंबी अवधि के लिए आ रहे हैं, उन्हें 10 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा। टेस्ट की रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोग अगर अपने साथ 96 घंटे पहले की कोरोना टेस्ट की कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएं तो उन्हें क्वारंटीन होने से छूट रहेगी।
टूरिस्ट
*उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। उत्तराखंड में होटल और होम स्टे में न्यूनतम अवधि के निवास का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। होटल या होम स्टे में चेक इन से पहले कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।
पढ़िए, Unlock-5 में और क्या क्या खुल जाएगा
*सिनेमा हॉल, थिएटर, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 15 अक्तूबर से खुल जाएंगे
* मनोरंजन पार्क, जॉगिंग पार्क भी खोल दिए गए हैं। पिलहाल 100 लोग पार्क में टहल सकेंगे। 15 अक्टूबर के बाद यह संख्या बढ़ाई जा सकती है।
*शादी व अन्य सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में 15 अक्टूबर के बाद 200 लोग शामिल हो सकेंगे। अभी तक 100 लोगों की परमिशन थी।
*ऑडिटोरियम में 50 प्रतिशत क्षमता के आधार पर अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेगें
* व्यापारिक प्रदर्शनियों के लिए भी अमति दे दी गई है। एसओपी का पालन करते हुए प्रदर्शनियां लगाई जा सकती हैं।
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन
नई गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन में 31 अक्तूबर तक लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा।