2025-06-13

अंकिता भंडारी केस में कल आएगा फैसला, पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा, पूरा प्रदेश चाहता है, आरोपियों को हो फांसी

रैबार डेस्क:  उत्तराखंड में 30 मई के दिन सभी की नजरें कोटद्वार सेशन कोर्ट पर टिकी रहेंगी। प्रदेश को हिला कर रखने वाले बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एडीजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। ऋषिकेश के गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी पर रिजॉर्ट मालिक ने अनुचित कार्य का दबाव बनाया था, इनकार करने पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। मामले में बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य समेत 3 मुख्य आरोपी हैं। अंकिता भंडारी के पिता ने फैसले से पहले कहा कि तीनों आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए ये एक नजीर बन सके।

फैसले से पहले अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा हो, अंकित भंडारी के पिता के साथ पूरा उत्तराखंड के लोग चाह रहे हैं की जिन्होंने उत्तराखंड की बेटी की बेरहमी से हत्या की उनको फांसी हो। वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि हम पहले से चाहते हैं कि मौत के बदले मौत की सजा होनी चाहिए, इसलिए हम कोर्ट से भी मांग करते हैं कि तीनों दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। भंडारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 सितंबर 2023 को डोभ-श्रीकोट नर्सिंग कॉलेज का नामकरण अंकिता भंडारी के नाम पर रखने की घोषणा की गई थी, लेकिन 20 माह बीत जाने के बाद भी अब तक ये घोषणा अधूरी है। वीरेंद्र भंडारी ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में न चलाए जाने पर भी निराशा जाहिर की।

बता दें कि 18 सिंतबर, 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। घटना के एक सप्ताह बाद चीला नहर से शव बरामद हुआ था। इस मामले पर प्रदेशभर में हंगामा हुआ था। एसआईटी की जांच के बाद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक व दो अन्य कर्मियों के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 97 गवाह बनाए गए थे। जिसमें से अभियोजन पक्ष ने विवेचक समेत 47 गवाह परीक्षित कराए। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं। दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर और तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोपों पर विचारण किया गया।  अब इस मामले पर 30 मई को अदालत का अंतिम फैसला आना है।

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