बॉबी पंवार को 7 दिन बाद मिली कोर्ट से जमानत, युवाओं में जश्न, देर शाम जेल से रिहा
रैबार डेस्क: 9 फरवरी को गांधी पार्क में हुए पथराव औऱ लाठीचार्ज की घटनवा के बाद गिरफ्तार बॉबी पंवार और उनके 12 साथियों को सशर्त जमानत मिल गई है। सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट में बुधवार को बॉबी समेत सात की जमानत पर अभियोजन और बचाव पक्ष में जोरदार बहस हुई थी। जिसके बाद बॉबी समेत सभी युवाओं को जमानत मिल गई है। देर शाम बॉबी और उनके साथी सुद्धोवाला जेल से रिहा हुए। bobby panwar gets bail after 7 days in february 9th incident
अभियोजन पक्ष ने सीजेएम कोर्ट में बॉबी समेत सभी आरोपियों पर जानलेवा हमले की धारा 307 लगाने और छह आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग की जिस पर जोरदार बहस हुई। अदालत में अभियोजन की ओर से रखे गए घायल अधिकारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट रखे गए। इसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष ने कहा अधिकारी घायल थे तो बाद में ड्यूटी क्यों की। इसके बाद छह आरोपियों की जमानत रद्द करने पर कोर्ट में बहस हुई। अभियोजन ने बेल बॉन्ड ना भरने को आधार बताया। बचाव ने पहला ऑर्डर जारी रखने की अपील की। कोर्ट ने पहले डेढ़ बजे धारा 307 निरस्त करने का आदेश दिया फिर जमानत पर सुनवाई की।
पुलिस ने जमानत का विरोध किया और पुलिस अफसरों को अस्पतालों में भर्ती बताते हुए मुकदमे में फिर से आईपीसी की धारा 307 (जानलेवा हमला) शामिल करने की मांग की। बचाव पक्ष के विरोध के बाद अदालत ने आज पुलिस को घायलों के इलाज के दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे। सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट में बॉबी समेत सात की जमानत पर अभियोजन और बचाव पक्ष में जोरदार बहस हुई। जिसके बाद पथराव और उपद्रव के आरोपी बॉबी समेत सभी युवाओं को जमानत मिल गई है।
बचाव पक्ष के वकील रॉबिन त्यागी ने बताया कि बॉबीपंवार और उनके साथियों को जमानत मिल गई है। लेकिन कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इन शर्तों के मुताबिक बॉबी फिलहाल हिंसक प्रदर्शनों से दूर रहेंगे। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या हिंसा फैलाने के काम नहीं करेंगे। बॉबी की जमानत के बाद शहीद स्थल पर डटे युवाओं में खुशी की लहर देखी गई। युवाओं ने बॉबी को बेल मिलने का जश्न मनाया और कहा कि ये सच की जीत है।