उत्तराखंड के पूर्व DGP के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सरकारी जमीन कब्जाने, पेड़ काटने का आरोप
रैबार डेस्क: उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जाने और पेड़ काटने मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। case registered agains ex dgp of Uttarakhand b s sidhu) सिद्धू पर 2013 में देहरादून के राजपुर इलाके में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने पद का दुरुपयोग कर वन विभाग की जमीन कब्जाने और हरे पेड़ों को काटने का आरोप है। सिद्धू के खिलाफ राजपुर थाने में केस दर्ज किया गया है।
10 अक्टूबर 2022 को शासन से अनुमति मिलने के बाद थाना राजपुर में यह मुकदमा पूर्व डीजीपी सिद्धू सहित 7 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। यह मुकदमा मसूरी रेंज के प्रभागीय अधिकारी आशुतोष सिंह की लिखित तहरीर के आधार पर पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के अलावा महेंद्र सिंह, नत्थूराम, दीपक शर्मा, स्मिता दीक्षित, सुभाष शर्मा और कृष्ण सिंह के खिलाफ धारा 420, 419, 467, 468, 471, 120b, 166 और 168 आईपीसी और 7 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। शासन की अनुमति के बाद इस मुकदमे की जांच सीओ मसूरी जूही मनराल को सौंपी गई।
आरोप है कि पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मसूरी रेंज के अंतर्गत आने वाले वीर गिरवाली गांव में 1.5 हेक्टेयर भूमि को न सिर्फ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा किया, बल्कि उसमें हर भरे के पेड़ भी काटे। पूर्व डीजीपी सिद्धू के खिलाफ वन विभाग द्वारा जुर्माना काटा जा चुका है। 2012 में एनजीटी ने भी सिद्धू पर 50 हजार का जुर्माना लगाया था।