2024-05-04

उत्तराखंड में जल्द लागू होगा UCC कानून, 2 फरवरी मिलेगी कमेटी की रिपोर्ट, विधानसभा से पारित होगा बिल

cm dhami says UCC will be implimented soon

रैबार डेस्क:  उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की घड़ी अब करीब आ गई है। यूसीसी को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति दो फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंप देगी। प्रदेश सरकार इसका परीक्षण करने के बाद 5 फरवरी को हो रहे विधानसभ सत्र में इसका बिल लाएगी और इसे विधानसभा से पास करवाकर जल्द लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि यूसीसी ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार विधानसभा में विधेयक लाकर जल्द  प्रदेश में यूसीसी को लागू करेगी। सीएम ने कहा कि देवभूमि की जनता के सामने हमने अपना संकल्प रखा। देवभूमि की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और सरकार में आने का अवसर दिया। हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और 2 फरवरी को हमें ड्राफ्ट सौंप देंगे। ड्राफ्ट का आंकलन करने के बाद मंत्रिमंडल में लाया जाएगा और उसके बाद राज्य विधानसभा में यूनिफार्म सिविल कोड एक्ट बनाने की कार्यवाही की जायेगी।

बता दें कि दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम धामी ने अपने वायदे के अनुसार 23 मार्च 2022 को हुई पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में नागरिक संहिता कानून (यूसीसी) लागू करने का फैसला किया। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित कर दी गई। चार बार इस समिति का कार्यकाल भी बढ़ाया गया था और अब समिति ने अफना काम पूरा कर लिया है।

क्या है समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में देश में निवास कर रहे सभी धर्म और समुदाय के लोगों के लिए समान कानून की वकालत करता है। अभी हर धर्म और जाति का अलग कानून है, इसके हिसाब से ही शादी, तलाक जैसे व्यक्तिगत मामलों में निर्णय होते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद हर धर्म और जाति के नागरिकों के  लिए विवाह पंजीकरण, तलाक, बच्चा गोद लेना और सम्पत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में समान कानून लागू होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed