10 अगस्त तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, जानिए अब क्या-क्या रियायतें, बाहर से आने वाले रखें ये ध्यान
रैबार डेस्क: उत्तराखंड में स्कूल खुलने के बाद अब कोविड कर्फ्यू केवल नाम के लिए रह गया है। फिर भी सरकार ने कर्फ्यू को 10 अगस्त तक बढ़ाया है। सरकार ने रियायतें बढ़ाते हुए तकनीकी और मेडिकल शिक्षण संस्थानों को खोलने की छूट (Covid Curfew extended) भी दे दी है। इसके लिए संबंधित विभाग अलग से sop जारी करेंगे।
आवाजाही में ये छूट
सरकार ने कर्फ्यू को 10 अगस्त सुबह 6 तक बढ़ाया है। पहले की तरह हफ्ते में 6 दिन सुबह 8:00 से रात्रि 9:00 बजे तक खुले रहेंगे। राज्य के भीतर आवाजाही में पहले ही छूट दी गई है, यानी एकजिले से दूसरे जिले में जाने के लिए किसी तरह की रिपोर्ट जरूरी नहीं है। इसी तर्ज पर अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों ने यदि 15 दिन पूर्व, कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं, तो उन्हें कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानेकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों डोज नहीं लगी हैं तो उत्तराखंड आने के लिए कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य है
शिक्षण संस्थानों पर फैसला
राज्य के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक, डिग्री कॉलेज, नर्सिंग, कृषि कॉलेज भी खोले जाएंगे। हालांकि इनके संचालन के लिए पृथक से एसओपी जारी की जाएगी। इसके अलावा समस्त सरकारी व गैर सरकारी ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने की अनुमति मिल गई है।
कर्फ्यू के शेष प्रावधान यथावत हैं। शादियों में अब भी 50 लोगों के शामिल होने की सीमा तय है। राजनैतिक, सामाजिक सांसकृतिक कार्यक्रमों के नियमित आय़ोजन पर पाबंदी है., लेकिन अगर इसके लिए सक्षमन स्तर से अनुमित पत्र लिया गया है तो ये कार्यक्रम जारी रह सकेंगे। समस्त सिनेमा हॉल एंव स्वीमिंग पूल, जिम, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्कं, थियेटर व ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।