2025-09-12

25 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, गांव आ रहे प्रवासियों को रहना होगा 7 दिन क्वारेन्टीन, प्रधानों को जिम्मेदारी

Corona Curfew extended

रैबार डेस्क: कोरोना संक्रमण (corona second wave) की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार्ड ने कोरोना कर्फ्यू (covid curfew uttarakhand) को 25 मई तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर विचार के बाद ये फैसला लिया गया। घर लौट रहे प्रवासियों के लिए आइसोलेशन के इंतजाम की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों को दी गई है।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार अब परचून की दुकानें 21 मई को सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी। जबकि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें, दूध, ब्रेड, फल सब्जी, मीट आदि की दुकानें रोज सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी। बैंक अब सुबह 10 से दो बजे तक खुलेंगे।

विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोगों की अनुमति रहेगी।इसके अलावा अंत्येष्टि में भी 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी, इसके लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए भी अधिकतम चार व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। वाहनों को 50% सवारी क्षमता से चलने की अनुमति होगी.

आवाजाही
उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नहीं होगी लेकिन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उत्तराखण्ड के मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ जाने वालों को RTPCR या एंटीजन नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड आने पर नेगेटिव RTPCR की बाध्यता जारी रहेगी।

प्रवासियों को रहना होगा आइसोलेट
सरकार ने बाहरी प्रदेशों से गांव लौट रहे प्रवासियों को आइसोलेशन में रहना अनिवार्य कर दिया है। आदेशों के मुताबिक गांव आने वाले प्रवासियों को कम से कम 7 दिन तक कवारेन्टीन रहना होगा। इसके लिए ग्राम प्रधानों को पंचायत घरों या गांव की स्कूलों में व्यवस्था करनी होगी। इन क्वारेन्टीन फैसिलिटी में बिजली, पानी, आदि की उचित व्यवस्था करनी होगी। क्वारेन्टीन फैसिलिटी के लिए ग्राम पंचायतों को आपदा प्रबंधन फंड से भुगतान किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed