2024-04-20
HC Allowed chardham yatra

हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाई। सरकार को बड़ी राहत। कोविड मानकों के तहत जल्द शुरू होगी यात्रा। स्थानीय लोगों को भी मिलेगी राहत

रैबार डेस्क : चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार को बडी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने (High court allowed chardham yatra with restrictions) चारधाम यात्रा शुरू करने पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने कोविड मानकतों का पालन करते यात्रा शुरू करने की सहमति दे दी है। अब सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी करने के बाद जल्द ही यात्रा शुरू हो सकती है।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने चारधाम यात्रा को शुरू करने को लेकर सरकार द्वारा दायर शपथपत्र पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अपने 28 जून के निर्णय से यात्रा पर लगाई गई रोक को हटाते हुए सरकार को कोविड के नियम का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। अदालत में महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, मुख्य स्थाई अधिवक्ता सीएस रावत ने सरकार का पक्ष रखते हुए स्थानीय लोगों की आजीविका, कोविड नियंत्रण में होने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, एसओपी का कड़ाई से पालन आदि के आधार पर रोक हटाने की मांग की। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बदरीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी। यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। हर यात्री को कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं।

कोविड के मामलों में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी व अन्य अव्यवस्थाओं से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 28 जून को यात्रा पर रोक लगा दी थी। कोर्ट की रोकहटन के बाद अब राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। साथ ही हजारों यात्रा व्यवसायियों व तीर्थ पुरोहितों समेत उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के निवासियों की आजीविका पटरी पर लौटने की उम्मीद है। अब सरकार यात्रा के लिए नई एसओपी जारी करेगी जिसके बाद यात्रा प्रतिबंधों के साथ शुरू हो सकेगी।

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