2024-04-26

अब बेरोकटोक हो सकेगी चारधाम यात्रा, हाईकोर्ट ने यात्रियों की संख्या पर लगा प्रतिबंध हटाया

High court removes limitation on chardham pilgrims

रैबार डेस्क चारधाम यात्रा आने वाले यात्रियों की संख्या पर लगा प्रतिबंध हट गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बैन (High court removes daily limitation on chardham yatra pilgrims )  हटाया। अब असीमित संख्या में तीार्थयात्री चारधाम यात्रा कर सकेंगे। अब तक एक दिन में केदारनाथ में 800 , बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री में 600 व यमुनोत्री में मात्र 400 को लोगों को ही दर्शन की अनुमति थी।

इस व्यवस्था के खिलाफ श्रद्धालुओं को जहां खासी परेशानियां हो रही थी, वही स्थानीय हक हकूकधारी भी परेशान थे. चारधाम यात्रा से जुड़े स्थानीय व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा था। यात्रियों को बिना ई पास के वापस लौटाया जा रहा था। इस मसले पर सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद सोमवार को महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कोर्ट में इस प्रकरण पर शीघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थना की थी। 

महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि कोविड को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की थी। वर्तमान में प्रदेश में कोविड के मामले ना के बराबर आ रहे हैं। इसलिए चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या को बढ़ाया जाए। महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा था कि चारधाम यात्रा समाप्त होने में 40 दिन से कम का समय बचा है। इसलिए जितने भी श्रद्धालु वहां आ रहे हैं, उन्हें दर्शन करने की अनुमति दी जाए। जो श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वे नहीं आ रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों के सामने रोजी-रोजी का संकट खड़ा हो गया है। सरकार की ओर से कहा गया था कि कोर्ट के पूर्व के दिशा निर्देशों का हर संभव पालन किया जा रहा।

सरकार की बात मानते हुए अदालत ने चारधाम यात्रा पर सीमित संख्या में आने की पाबंदी को हटा दिया। अब पहले की तरह असीमित संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर सकेंगे।

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