2024-05-04

1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, चूहे बिल्ली का खेल न खेले सरकार

Nainital highcourt stays chardham yatra

रैबार डेस्क: 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने की कोशिशों को झटका लगा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा (highcourt stays chardham yatra) शुरू करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।

राज्य सरकार ने तीन जिलों में 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के बाबत हाईकोर्ट में एसओपी के साथ शपथ पत्र दायर किया था। चीफ जस्टिस की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। लेकिन कोर्ट ने इस शपथ पत्र पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि इस एसओपी में हरिद्वार जिले में पुलिस की तैनाती का जिक्र किया गया है, जिससे यात्रा को लेकर सरकार की गंभीरता जाहिर हो रही है। कोर्ट ने एसओपी को हरिद्वार महाकुंभ की एसओपी की ही नकल बताते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हरिद्वार कुंभ और गंगा दशहरा पर भारी लापरवाही बरती गई, ऐसा चारधाम में भी हो सकता है। इस पर डॉ आशीष चौहान ने कहा कि हम पुख्ता व्यवस्था करेंगे कि बिना नेगेटिव RTPCR के कोई न आ सके। इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या आप भूल गए कि किस तरह कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा हुआ?

हाईकोर्ट ने कहा कि, मुद्दा ये नहीं कि कितने लोगों की अनुमति दी जा रही है,मुद्दा ये है कि सरकार कोर्ट के सामने क्यों चालाकी से आंकड़े पेश कर रही है। कोर्ट ने पूछा है कि यात्रा के दौरान लोग एसओपी का पालन करेंगे, सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल बाबुलकर से कहा कि सरकार से आधे अधूरे शपथपत्र और आंकड़े पेश करती जा रही है। सरकार जनवरी से ही ये चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि कोर्ट के साथ पूरी ईमानदारी से पेश आये।

न्यायालय ने चार धाम की लाइव स्ट्रीमिंग करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि भीड़ जुटाने के बजाय लाइव दर्शन के लिए वेब पोर्टल बनाया जाय। हमें तीर्थपुरोहितों की आस्था का सम्मान है, लेकिन आस्था के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। 25 जून की कैबिनेट में तीरथ सरकार ने तीन जिलों के लिए सीमित चारधाम यात्रा शुरू करने का लिया था फैसला।लेकिन आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कोरोना संक्रमण को खतरे और लचर स्वास्थ्य तैयारियों के मद्देनज़र सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि 25 जून के कैबिनेट फैसले के अनुसार अभी यात्रा शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed