NGT ने तय किया 6 शहरों में पटाखे जलाने का समय, जानिए त्योहारों में किस समय जलाए जा सकेंगे पटाखे
देहरादून: दीपावली, छठ पूजा व गुरुपर्व पर पटाखों के प्रदूषण पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने सख्ती बरती है। NGT के आदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी दीवाली पर आतिशबाजी (Fire crackers) के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में 6 शहरों में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। इसके लिए भी समय भी तय किया गया है। अगर इन 6 शहरों में नियम तोड़े तो कार्रवाई होगी।
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक राज्य के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर और हल्द्वानी शहरों में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। इसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार दीपावली और गुरुपर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसी तरह छठ पूजा पर भी आतिशबाजी के लिए 2 घंटे की विंडो रहेगी। छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक केवल दो घंटे ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।
आतिशबाजी के पल पल मॉनिटरिंग के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देहरादून में दो और नए मॉनिटरिंग स्टेशन खोले हैं। इस तरह दून में अब पांच मॉनिटरिंग स्टेशनों से प्रदूषण की निगरानी की जा सकेगी।