2024-05-14

मंगलवार से इन नियमों के तहत खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, केवल 3 घंटे होगी पढ़ाई

Primary school re opens uttarakhand

रैबार डेस्क: उत्तराखंड में 21 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खुल जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल कोविड प्रोटोकॉल (primary school re opens uttarakhand) के तहत खोले जाएंगे। सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि कोविड की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। विद्यालयों में संक्रमण न फैले इसके भी इंतजाम किए जाएंगे।

प्राइमरी स्कूलों के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसके मुताबिक-

  1. स्कूल खोले जाने से पूर्व समस्त कक्षाओं, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल, किचन-कम-स्टोर आदि ऐसे स्थलों जहाँ पर छात्र-छात्राओं का भौतिक रूप से आवागमन होता हो, उन्हें अच्छी तरह सेनेटाइज किया जाएगा। विद्यालयों में सेनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा छात्र-छात्राओं को हैण्ड सेनेटाईज / थर्मल स्कैनिंग कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा।
  2. प्रत्येक विद्यालय में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत सम्बन्धित विद्यालय द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाय जो सोशल डिस्टेन्सिंग एवं कोविड प्रोटोकाल सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक में खाँसी, जुकाम या बुखार के लक्षण प्रतीत होते हैं तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुये घर वापस भेज दिया जाय।
  3. प्रत्येक जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे अपने जनपद के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था (Mechanism) सुनिश्चित करेंगे, जिससे किसी शिक्षण संस्थान में कोविड संक्रमण पाये जाने पर तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन / स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई जा सके एवं सम्बन्धित शिक्षण संस्था में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाये।
  4. छात्र छात्राओं को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अभिभावकों की सहमति के साथ उन्हें विद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति प्रदान होगी।
  5. कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएँ तीन घण्टे संचालित जायेंगी। जिन विद्यालयों में कक्षा शिक्षण दो पालियों में संचालित होगा, विद्यालय सोमवार से शुक्रवार तक कक्षा शिक्षण हेतु खुले रहेंगे तथा शनिवार / रविवार को जिला प्रशासन, नगर प्रशासन / स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नियमित सैनेटाईजेशन तथा फौगिंग करायी जायेगी।
  6. स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई के साथ ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था रहेगी। ऐसे छात्र छात्रायें जो विद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हों, वे घर पर रह कर ही कक्षा शिक्षण से जुड़ सकेंगे।
  7. सभी शिक्षकों, कर्मचारी एवं समस्त छात्र-छात्राओं को मास्क पहनना जरूरी होगा
  8. विद्यालय में प्रवेश एवं छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन किया जाएगा। कक्षाओं को मर्ज करने की अनुमति नहीं होगी।
  9. विद्यालय के समस्त शिक्षक, कर्मचारी एवं भोजन माताओं की Vaccination की यथासम्भव व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
  10. कोविड-19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाय।
  11. विद्यालय में प्रार्थना सभा, बाल सभा, खेल, संगीत, सांस्कृति कार्यक्रम तथा अन्य सामुहिक गतिविधियाँ, जिनसे कि कोविड-19 के संक्रमण का खतरा हो को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेंगी।
    12.समस्त विद्यालय प्रबन्धन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि बच्चों से शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित शुल्क किसी भी दशा में न लिया जाय और न ही प्रथम चरण में पाठ्यत्तेर गतिविधियों का आयोजन किया जाय।
  12. विद्यालयों में मध्याहन भोजन योजना की वर्तमान व्यवस्था जिसके अन्तर्गत कि बच्चों को खाद्यान / मध्यान भोजन सामग्री वितरित की जा रही है, को यथावत रखते हुये विद्यालयों में पका–पकाया भोजन अग्रिम आदेशों तक उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

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