2024-04-29

सुप्रीम कोर्ट ने पुरोला महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, कहा प्रशासन पर भरोसा रखो

SC rejects petition seeking ban on 15 June mahapanchayat

रैबार डेस्क: लव जेहाद के खिलाफ पुरोला में 15 जून को बुलाई गई महापंचायत का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। प्रशासन ने भले ही पंचायत की अनुमति नहीं दी लेकिन कुछ लोग महापंचायत पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए तल्ख शब्दों में कहा है कि प्रशासन पर भरोसा रखो और पहले हाई कोर्ट का रुख करो।

दरअसल 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत के खिलाफ NGO PUCL ने सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच के सामने याचिका दाखिल की थी और महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में उत्तरकाशी में रह रहे अल्पसंख्यकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मसला है। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। आप हाईकोर्ट जाइये। कोर्ट ने आगे कहा कि आपको प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है ? आपको क्यों लगता है कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में हाइकोर्ट जाने की सलाह दी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया।

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