चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
रैबार डेस्क: उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा (chardham yatra) शुरू कराने को लेकर उत्साहित है। यात्रा पर हाईकोर्ट की रोक के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (uttarakhand govt moves supreme court agains hc) में चुनौती दी है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में यात्रा के उचित प्रबन्ध किए गए हैं, ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला समझ से परे है।
उत्तराखंड कैबिनेट ने 1 जुलाई से रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरक़ाशी के निवासियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ चारधाम यात्रा खोलने का फैसला लिया था। कैबिनेट ने 11 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए भी यात्रा शुरू करने का फैसला लिया था। लेकिन 28 जून को हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट कोविड के दृष्टिगत यात्रा के लिए किए गए इंतजामो से खुश नहीं था। इसके बावजूद सोमवार को रात में जारी एसओपी में यात्रा संचालन की अनुमति दे दी थी। हालांकि गलती का एहसास होते ही सरकार ने मंगलवार सुबह एसओपी में संशोधन किया और यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी।
लेकिन हाईकोर्ट के साथ चल रही रस्साकस्सी के बीच अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार उच्च स्तर पर इसके लिए प्रयास कर रही थी। माना जा रहा है कि दिल्ली प्रवास पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी इस विषय पर मुख्य सचिव से चर्चा की। जिसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार का मानना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को आने देने की योजना है। यात्रा के लिए सभी इंतजाम पुख्ता हैं। इसलिए यात्रा जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।