मौजूदा शैक्षणिक सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकते निजी स्कूल, केवल ऑनलाइन पढ़ाई की ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे
देहरादून: कोरोना काल में फीस को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी से आशंकित अभिभावकों के लिए राहत की खबर है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस को लेकर एक बार फिर से आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रदेश में ऑनलाइन पढ़ाई न करवाने वाले स्कूल अभिभावकों से फीस नहीं ले सकेंगे। वे स्कूल, जो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, उन्हें भी अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। जब तक स्कूल पूरी तरह खुल नहीं जाते, तब तक अभिभावकों से पूरी फीस नहीं मांगी जा सकेगी।
निजी स्कूलों की फीस को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं थी और लोग असमंजस में थे। कुछ निजी स्कूलों में अभिभावकों ने अभी तक फीस नहीं जमा की है। फीस न मिलने के चलते स्कूल भी अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को तनख्वाह देने में आनाकानी कर रहे हैं। कुछ शिकायतें थी कि निजी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के खर्च के नाम पर ट्यूशन फीस के अलाव ट्रांसपोर्टेशन स्पोर्ट्स, ड्रेस का शुल्क भी ले रहे हैं।
सरकार की ओर से साफ किया गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले स्कूल भी सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। इस तरह अभिभावकों को बच्चों की एग्जाम फीस, स्पोर्ट्स, वाहन समेत अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। निजी स्कील अपने स्टाफ, टीचर्स की सैलरी का खर्चा खुद उठाएंगे।
छात्रों को स्कूल से नहीं निकाला जा सकेगा
कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते पूरे सूबे की ही आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। ऐसे में खराब आर्थिक के चलते फीस जमा न कर सकने वाले अभिभावकों को इसके लिए समय दिया जाएगा। स्कूल पैरेंटेस को समय देकर फीस जमा करने का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कोई भी स्कूल किसी भी छात्र को बाहर नहीं कर सकेगा।