3 जिलों के सभी क्षेत्रों में 10 मई तक बढ़ा कर्फ्यू, अन्य जिलों में भी सख्ती, इन सेवाओं को रहेगी छूट
रैबार डेस्क: राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों के समस्त क्षेत्रों में 10 मई तक पूर्ण रूप से कोरोना कर्फ्यू (corona curfew) लागू रहेगा । इसके अलावा अन्य जिलों में भी प्रभावित क्षेत्रों में सख्त कर्फ्यू लगाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है। मुख्य सचिव की ओर से बुधवार देर रात ये आदेश जारी किए गए।
आदेशों के मुताबिक कोरोना संक्रमण रोकने के लिए देहरादून हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों को सख्त कदम उठाने होंगे। इसके लिए तत्काल प्रभाव से 10 मई सुबह 5 बजे तक जिलों के संपूर्ण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।देहरादून में राशन की दुकानें अल्टरनेट डे यानी गुरुवार तथा शनिवार को दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। अन्य जिले भी प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक कदम उठाएंगे। अलग अलग जिलों ने भी कई सख्त कदम उठाए हैं।
कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। हालांकि छूट के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इस दौरान सार्वजनिक व निजी वाहनों का आवागमन और मंडी में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इन सेवाओं को रहेगी कर्फ्यू से छूट
- फल-सब्जी, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली,अंडे और पशुचारे की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।
- पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
- हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन (घर से स्टेशन और स्टेशन से घर) में छूट रहेगी।
- शादी और अन्य समारोह में 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।
- निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुडे़ हुए कार्मिकों एवं मजदूरों तथा वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
- रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलिवरी में छूट रहेगी।
- शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
- मीडिया कर्मियों के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
- वास्तविक रूप से उपचार के लिए अस्पताल जाने वालों और उनके वाहनों को छूट रहेगी।
- कोविड-19 जांच और टीकाकरण के लिए नजदीकी केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
- केंद्र व राज्य सरकार के सभी शासकीय व अशासकीय कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय संस्थान, वबीमा कंपनी कार्यालय खुले रहेंगे।
- आपातकालीन सेवा, आवश्यक सेवा, मालवाहक वाहनों और निर्माण सामग्री से संबंधित वाहनों व औद्योगिक इकाईयों के कार्मिकों व वाहनों को आवागमन से छूट रहेगी।
- अन्तर्राज्यीय परिवहन के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन और 72 घंटे के भीतर की अवधि की कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
इन जिलों में यहां कर्फ्यू
नैनीताल में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर जिलाधिकारी ने संपूर्ण जिले में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है।
पिथौरागढ़ में जिला मुख्यालय, कनालीछीना, जौलजीवी, मुनस्यारी, गंगोली,अस्कोट, थल,मुवानी, नाचनी, गंनाई,बलुआकोट,वड्डा, जाजरदेवल, बुंगाछीना इलाकों में कर्फ्यू रहेगा।
चंपावत जिले के चंपावत नगर पालिका क्षेत्र, टनकपुर, बनबसा तथा ग्रामीण क्षेत्र मनिहारगोठ, बोरागोठ, आमबाग, चंदनी, भजनपुर तथा बिचई में , तथा लोहाघाट, देवीधुरा, खेतीखान, एवं बाराकोट के बाजार में भीकोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
टिहरी जिले के मुनि जी रेती, ढालवाला, तपोवन क्षेत्रों में 10 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों आगराखाल, गजा,कीर्तिनगर, देवप्रयाग, जाखणीधार, घनसाली, धनोल्टी क्षेत्रों में भी पूर्व की तरह प्रतिबन्ध लागू रहेंगे।
पौड़ी जिले के नगर निगम कोटद्वार, नगरपालिका श्रीनगर, नगर पालिका पौड़ी, दुगड्डा, नगर पंचायत सतपुली,लैंसडौन, स्वर्गाश्रम जोंक, लक्ष्मणझूला,क्षेत्रों में 10 मई तक कर्फ़्यू रहेगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों पाबौ,पैठाणी, थैलीसैंण , बैजरो, स्यूंसी,सँगलाकोटी, नौगाउखाल, चाकीसैंण,रिखणीखाल,पाटीसैण, कल्जीखाल व ल्वाली में भी कर्फ्यू लागू रहेगा।
इसी तरह उत्तरकाशी जिले में उत्तरक़ाशी, डुंडा, भटवाड़ी, ब्रह्मखाल व डामटा में भी कर्फ्यू के प्रतिबंध रहेंगे
रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग नगर पालिका, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, चोपता, तिलवाड़ा, मयाली,उखीमठ, सोनप्रयाग में भी कोरोना के कारण 10 मई सुबह 5 बजे तक कड़े प्रतिबन्ध रहेंगे।