2024-05-03

18 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, केवल 2 दिन खुलेंगी राशन की दुकानें, पढ़िए, क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा

Corona Curfew new sop

रैबार डेस्क: कोरोना के प्रचंड लहर के बावजूद उत्तराखंड सरकार लॉकडाउन लगाने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। हालांकि कोरोना कर्फ्यू को और ज्यादा सख्त करते हुए 18 मई तक बढ़ा दिया गया है। 11 मई से 18 मई तक पूरे प्रदेश में सख्ती के साथ कोविड-19 का कर्फ्यू (Uttarakhand corona curfew) जारी रहेगा। इस दौरान राशन व अन्य ग्रोसरी की दुकानें केवल दो दिन निश्चित समय के लिए खुलेंगी

शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। कोविड टीकाकरण में लोगों को दिक्कतें न हों, इसके लिए रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट या मैसेज दिखाने पर वैक्सीनेशन केंद्रों तक आवाजाही की छूट रहेगी।

दुकानें खुलने का समय
राज्य में राशन और अन्य घरेलू सामान की दुकानें केवल दो दिन खुलेंगी। 10 मई को दोपहर एक बजे तक दुकानें खुलेंगी। उसके बाद 3 दिन के अंतराल यानी 14 मई को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी।

ये भी रहेंगे खुले
फल सब्जी, दूध , मछली अंडा आदि की दुकानें रोजाना सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगी।

बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे

होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों की किचन खुली रह सकती हैं, केवल टेक होम, या होम डिलीवरी की व्यवस्था रहेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की पाबंदी होगी।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया संस्थान खुले रहेंगे।

पशुचारे की दुकानें, फर्टिलाइजर की दुकान, गैराज,पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, आदि खुले रहेंगे।

इन पर होगी पाबंदी

समस्त सिनेमाहाल, बैंक्विट हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क, थियेटर , बाजार, बार और शराब की दुकानें अग्रिम आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।

राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक, कार्यकर्मों पर पाबंदी रहेगी।

आवाजाही
इंटर स्टेट परिवहन 50% क्षमता के साथ खुला रहेगा।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने पर स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रिजिस्ट्रेशन अनिवार है। साथ ही 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। गांव लौट रहे प्रवासियों को 7 दिन आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा।

देहरादून,नैनीताल हरिद्वार, रुद्रपुर जैसे मैदानी इलाकों से पहाड़ जाने के लिए भी RTPCR या एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।

गर्भवती महिलाओं/रोगियों को इलाज के लिए जाते समय वैलिड आईडी/डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन/मेडिकल पेपर्स दिखाने पर आवाजाही की मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा वैलिड टिकट दिखाने पर ही एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन से आने-जाने वालों को मंजूरी मिलेगी

प्रशासन ने शादी समारोह टालने की सलाह दी है। यदि टालना मुमकिन नहीं तो केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।

शव यात्रा में भी केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

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