संशोधित Unlock-4 : थोड़े समय के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं तो कोरोना टेस्ट की बाध्यता नहीं, रजिस्ट्रेशन जरूरी
उत्तराखण्ड आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी नहीं। अनलॉक 4 की संशोधित गाइडलाइन
लंबी अवधि वालों को 10 दिन होम क्वारेन्टीन जरूरी। टूरिस्ट के लिए कोरोना टेस्ट कराना जरूरी।
देहरादून: प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona Pandemic) के बीच Unlock-4 की प्रक्रिया को और आसान करते उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand) ने आवाजाही के नियमों में ढील दी है। इसके लिए नई गाइडलाइन (revised guidelines) जारी कर दी गई है। ये दिशानिर्देश 21 सितंबर से लागू होंगे। नई गाइडलाइन में टेस्ट करवाने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। आइये जानते हैं क्या है नई गाइडलाइंस में।
रजिस्ट्रेशन
उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों के लिए तथा उत्तराखण्ड से बाहर जाने वालों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाने वालों के लिए भी यह जरूरी है। सभी आने जाने वाले यात्री अपने तमाम कागज रजिस्ट्रेशन के दौरान पोर्टल में अपलोड जरूर करेंगे।
कवारेंटीन नियम
जो भी व्यक्ति 7 दिन या इससे कम समय के लिए जरूरी काम से उत्तराखण्ड आना चाहता है, उसे क्वारेन्टीन नहीं होना पड़ेगा।
लेकिन 7 दिन से ज्यादा लंबी अवधि के लिए आने वालों को 10 होम क्वारेन्टीन होना जरूरी है।
अगर लंबी अवधि के लिए आने वाले लोगों ने 96 घन्टे पहले का RTPCR, CBNAAT या True Nat टेस्ट करवाया है तो उन्हें क्वारेन्टीन होने से छूट मिलेगी।
सभी आने जाने वालों की जिला प्रशासन थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सभी बॉर्डर चेक पोस्ट में करेगा। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में भी व्यवस्था होगी। सिम्प्टैमैटिक व्यक्ति को एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया तो निर्धारित SOP का पालन किया जाएगा।
व्यापारी, परीक्षार्थी, उद्योगों में कार्य करने वाले, निजी कार्यों के लिए आने वाले लोग नियमित रूप से अपने कार्य कर सकेंगे। लेकिन उन्हें अपने स्वास्थ्य का लगातार मॉनिटर करना होगा और अगर किसी तरीके के सिम्टम्स दिखाई दिए तो लोकल हेल्थ अथॉरिटी को बताना अनिवार्य होगा
उत्तराखंड आने वाले ऑफिशियल केंद्रीय सरकार के मंत्री राज्य सरकार के मंत्री चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जज वह जिला कोर्ट के जज एडवोकेट जनरल और तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो सरकारी काम के लिए आ रहे हैं उनको qurentine नहीं होना पड़ेगा वहीं
उत्तराखंड के अधिकारी जो अन्य राज्यों में गए हैं और 5 दिन से ज्यादा वहां रहे हैं उनके कोविड-19 टेस्ट कराना अनिवार्य होगा वही जो भी लोग जो राज्य से बाहर लगभग 5 दिन तक रहे हो उन्हें क्वॉरेंटाइन से छूट रहेगी।
पर्यटक
पर्यटकों के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत उत्तराखण्ड आने वाले टूरिस्ट को कम से कम दो रातों का रिजर्वेशन होटल या होमस्टे में करवाना होगा।
इसके अलावा पर्यटकों को 96 घंटे पहले अपनी कोरोना वायरस टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, इससे उन्हें राज्य में घूमने की पूरी छूट रहेगी।
अगर टूरिस्ट टेस्ट रिपोर्ट लेकर नहीं आ सके तो बॉर्डर चेक पोस्ट पर एंटीजन टेस्ट करवाया जाएगा।
अगर होटल में जाएंगे तो होटल की तरफ से भी प्राइवेट लैब में टेस्ट कराने की फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी यानी उत्तराखंड आने वाले पर्यटक को हर हाल में कोरोनावायरस करवाना होगा