Ankita Murder Case: हाईकोर्ट ने SIT से पूछा, रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने वाली जगह से क्या सबूत जुटाए
रैबार डेस्क: अंकिता भंडारी हत्याकांड में पत्रकार आशुतोष नेगी की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने आज फिर सेसुनवाई की। हाईकोर्ट ने एसआईटी से सबूतों के बारे में 11 नवंबर तक लिखित रूप से जवाब दाखिल करने को कहा है।
दरअसल पौड़ी गढ़वाल के आशुतोष नेगी ने याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस व एसआईटी इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छुपा रहे हैं। एसआईटी ने अभी तक रिसेप्शनिस्ट के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। इसलिए मामले की सीबीआई जांच की जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि रिसेप्शनिस्ट के साथ दुराचार हुआ है, जिसे पुलिस नही मान रही है। पुलिस इस केस में लीपापोती कर रही है। इसलिए इस केस की जाँच सीबीआई से कराई जाए।
20 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसआईटी को 14 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था, लेकिन एसआईटी अब तक कोर्ट में -स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाई है। वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने एसआईटी को लिखित रूप से यह बताने को कहा है कि रिसोर्ट में जिस स्थान पर बुलडोजर चलाया गया, वहां से कौन कौन से सबूत एकत्र किए गए। एसआईटी को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।