2024-04-25

बडी खबर: 400 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

High Court orders to recruit 400 teachers

नैनीताल : प्राथमिक शिक्षकों (Primary Teachers) को बड़ी राहत देते हुए नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने उत्तराखंड (Uttarakhand) शिक्षा विभाग को प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट में नियुक्तियों पर रोक के संबंध मे जनहित याचिका दायर की गई थी,जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को 400 पदों पर भर्ती (400 teachers recruitment) के आदेश दिए हैं।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य में प्राइमरी टीचर्स के 400 पदों पर भर्ती हो सकेगी। हालांकि कोर्ट के आगामी फैसले इस भर्ती पर प्रभावी होंगे। लेकिन 400 शिक्षकों की भर्ती का भी रास्ता साफ किया गया है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि, शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द होना जरूरी है। इसलिए शिक्षा विभाग भर्ती कर सकता है।

पिछले साल हाईकोर्ट ने सरकारी बेसिक स्कूलों में चल रही सहायक अध्यापकों की भर्ती पर रोक लगा दी था। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की गई थी। दरअसल एनसीटीई ने बेसिक शिक्षक भर्ती के मानक में बदलाव किया था। इसके तहत स्नातक में 50 फीसदी अंक के बाद बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी बेसिक शिक्षक की भर्ती में शामिल किया जा सकता है। इससे पहले केवल डीएलएड-बीएलएड और टीईटी पास होना ही बेसिक शिक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता था। कुछ लोगों ने इसके विरेाध में हाईकोर्ट में रिट दायर की थी।

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