हाईकोर्ट ने LT कला वर्ग की भर्ती पर लगाई रोक, सरकार UKSSSC से मांगा जवाब
रैबार डेस्क: नैनीताल हाईकोर्ट ने LT भर्ती परीक्षा पर रोक लगाते हुये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा (HC stays LT recruitement, seeks reply from uksssc) है। अदालत ने कला वर्ग की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है।
जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की बेंच ने प्रकाश गौड़ और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी किया है।कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि क्यों भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव किया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई होगी, इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाय।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। जिसमें बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी। लेकिन 25 फरवरी 2021 को सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए कला वर्ग में बीएड की बाध्यता को खत्म कर दिया। याचिका में कहा गया है कि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना गलत है। इस पर रोक लगाई जाय। अदालत ने इसी मुद्दे पर अपना फैसला दिया।