उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फेसबुक पर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना, जानिए क्या है मामला
रैबार डेस्क: नैनीताल हाईकोर्ट ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। फेसबुक द्वारा फर्जी आई बनाकर ब्लैकमेलिंग के एक मामले में जवाब दाखिल न करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने अब 16 फरवरी तक फेसबुक से जवाब पेश करने को कहा है।nainital highcourt imposed fine on facebook
दरअसल हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी कि फेसबुक में फर्जी आईडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट मंजूर कर लेने पर लोगों की फोटोज को एडिटिंग कर उनकी अश्लील वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो बनाकर लोगों को भेजकर उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। पैसे नहीं देने पर वीडियो पीड़ित के घरवालों या दोस्तों को भेजने की धमकी दी जाती है। याचिकाकर्ता खुद मामले में पीड़ित है और उनके पास भी इसी तरह का वीडियो भेजा गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पीड़ित बिना वजह के आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। फेसबुक को कमाई का धंधा बना दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में प्रार्थना करते हुए कहा कि फेसबुक को यह निर्देश दिए जाएं कि इस तरह की अश्लील वीडियो डालने वाले लोगों की आईडी को ब्लॉक किया जाए। फेसबुक व डीपीजी को निर्देश दिए जाएं कि एक ऐसा नंबर जारी करें जिसमें पीड़ित अपनी शिकायत करवा सकें।
इस मामले में 8 सितंबर 2021 को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फेसबुक को तीन सप्ताह में अपना जवाब पेश करने को कहा था। लेकिन फेसबुक कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं कर पाया था। जिस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी व जस्टिस आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने फेसबुक पर 50 हाजर का जुर्माना लगाया और 16 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है।