दोपहर 2 बजे बंद होंगे बाजार, नाइट कर्फ्यू अब शाम 7 बजे से, प्रवासियों को कराना होगा पंजीकरण
रैबार डेस्क: कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार (corona in uttarakhnad) ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने देर शाम नई SoP जारी की। अब प्रदेशभर में शाम 7 बजे से कर्फ्यू लागू रहेगा। शहरों में दुकानें दोपहर 2 बजे बंद रहेंगी। शिक्षण संस्थान भी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।
नेगेटिव रिपोर्ट बिना नो एंट्री
नई गाइडलाइन के मुताबिक अब दूसरे राज्यों से उत्तराखण्ड आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। साथ ही 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी।
उत्तराखंड के जो प्रवासी घर लौटना चाहेंगे उन्हें भी स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उन्हें घर लौटने पर खुद को होम कवारेन्टीन करना होगा।
दो घंटे बढ़ा नाइट कर्फ्यू
प्रदेश में देहरादून जिले में शनिवार-रविवार को जबकि अन्य जिलों में रविवार को पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू का समय भी 2 घंटे बढाया गया है। अब शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
दुकानें 2 बजे बंद होंगी
नए दिशानिर्देशों के अनुसार अब आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें दोपहर दो बजे तक बंद हो जाएंगी।
अन्य दिशानिर्देश
- वाहन अधिकतम 50 प्रतिशत सवारियों की क्षमता के साथ ही चलेंगे। हर यात्रा के शुरू होने से पहले और खत्म होने पर पूरे वाहन को भीतर से सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
- वाहन चालक, परिचालक फेस शील्ड, मास्क आदि अनिवार्य तौर पर पहनेंगे। हर वाहन के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। वाहन चालक, परिचालक और यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। बिना मास्क किसी भी यात्री को वाहन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों, विवाह आदि में अधिकतम 100 लोग ही शामिल होंगे
- सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, जिम आदि में भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- प्रदेश के सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पूल, स्पा आदि को बंद रहेंगे
- कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन आदि में सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
- 65 से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बिमारी से ग्रसित लोगों को घर पर रहने की दी सलाह।
- मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा