2024-04-29

चारधाम यात्रियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण से छूट, पढ़िए नई SoP में क्या रियायतें

new sop for char dham yatra

रैबार डेस्क: उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 19 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। शासन द्वारा जारी नई एसओपी में उम्मीद जताई जा रही थी की चारधाम यात्रियों के लिए बड़ी रियायत दी जाएगी। लेकिन कुछ ज्यादा छूट नहू दी गई है। चारधाम यात्रा (New SoP for chardham yatra, covid curfew) पर आने वाले श्रद्धालुओं को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण से छूट मिली है। इसके अलावा शादी समारोहों में अब विवाह स्थल की क्षमता के 50 फीसदी लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।

चारधाम यात्रा के लिए ध्यान दें…

जो श्रद्धालु चार धाम के दर्शन की इच्छा रखते है, उन श्रद्धालुओं को उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट (http://devasthanamuk.gov.in या http://badrinath-kedarnath.gov.in) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के दौरान जनरेट होने वाले ई-पास के द्वारा ही उत्तराखण्ड राज्य में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसे श्रद्धालुओं को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर दोबारा पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सभी तीर्थ यात्रियों / श्रद्धालुओं द्वारा COVID वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत का प्रमाण-पत्र एवं उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट (http://devasthanam.uk.gov.in या http://badrinath-kedarnath.gov.in) में पंजीकरण का प्रमाण दिखाने के बाद ही चार धाम यात्रा प्रदान की जा सकेगी। ऐसे यात्रियों / श्रद्धालुओं जिनके द्वारा कोविड वैक्सीन की एक अथवा कोई डोज नहीं लगवाई गयी हो, उन सभी को यात्रा की तिथि से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/True Nat/CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिर्पोट के साथ उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट में पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही यात्रा / दर्शन के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी।

केरल, महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश से आने वाले यात्रियों / श्रद्धालुओं द्वारा COVID वैक्सीन की दोनों डोज लगाये जाने के उपरान्त भी यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/True Nat/CBNAAT RAT COVID नेगेटिव रिर्पोट के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद चार धाम यात्रा / दर्शन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

हालांकि अभी भी ई पास की व्यवस्था को नहीं हटाया गया है। एक दिन में सीमित श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति बरकरार है।

कोविड गाइडलाइन के अन्य बिंदु

1- ‘COVID Restrictions’ दिनांक 05.10.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 19.10.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।

2. COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए विवाह समारोह में विवाह स्थल / वैडिंग प्वाइन्ट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है।

3.राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत (Weekend) में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

4. COVID Vaccine की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त एवं उन Vaccinated व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा / रेलवे स्टेशन / बार्डर चेक पोस्ट पर Vaccination का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखण्ड में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जायेगी एवं उन सभी व्यक्तियों को RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT COVID Negative Test Report दिखाने में छूट प्रदान की जायेगी।

5. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

6. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।

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