आज रात से देहरादून में नाइट कर्फ्यू, पढ़िए क्या क्या रहेगा खुला, क्या रहेगा बंद, आवाजाही में इस शर्त पर छूट
रैबार डेस्क: कोरोना संक्रमण (Corona Virus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश की राजधानी देहरादून में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew SoP Dehradun) आज रात से लागू हो जाएगा। इसके लिए शासन से आदेश जारी कर दिए गए हैं। देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस वक्त शहर में आवाजाही नहीं की जा सकेगी। आवश्यक सेवाएं पूरी तरह सुचारू रहेंगी।
देहरादून डीएम द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक शहर के नगर निगम क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यह व्यवस्था आज रात से अगले आदेशों तक लागू रहेगी। आदेशों में कहा गया है कि हर रविवार सुबह ग्यारह बजे से सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोविड-19 की एसओपी का पालन करना होगा।
रेल, बस, प्लेन से आवाजाही पर छूट
नाइट कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं के साथ ही फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल, और गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहन आगमन कर सकेंगे। मेडिकल की दुकानें और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। बाकी दुकानें बंद रहेंगी। लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नही निकल सकेंगे। हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्ति आगमन कर सकेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। साथ ही इनसे जुड़े कार्मिक और मजदूर आगमन कर सकेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को पहचान पत्र दिखाना होगा।
शादी में जाने पर साथ रखें इनविटेशन कार्ड
नगर क्षेत्र के बाहर से अगर कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जिले के लिए अपने परिवहन से आवागमन करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी। विवाहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को छूट रहेगी, बशर्ते उन्हें विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाना जरूरी होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान देहरादून में धारा 144 लागू रहेगी।