जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे अंकिता भंडारी के हत्यारे, करीब 3 साल बाद एडीजे कोर्ट से आया फैसला

रैबार डेस्क : प्रदेश को झकझोरने वाले बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड केतीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भस्कर औऱ अंकित गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोटद्वार की एडीजे कोर्ट ने तीनों दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पुलकित आर्य पर 70 हजार रुपए व बाकी दो दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, साथ ही पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया।
शुक्रवार सुबह से ही कोटद्वार एडीजे कोर्ट में भारी भीड़ उमड़ी रही। करीब सवा 11 बजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और पौने दो बजे सजा का ऐलान किया। करीब 28 महीने तक चले ट्रायल के बाद अदालत ने मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा 302 (हत्या) /201 (साक्ष्य छुपाना)/ 354 ए आईपीसी ( छेड़खानी) व 3(1)d अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त पुलकित आर्य को कठोर आजीवन कारावास और 70 हगजार रुपए का जुर्माना लगाया। बाकी दो दोषियों अंकित गुप्ता औऱ सौरभ भाश्कर को भी आजीवन कारावास औऱ 50 -50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।अदालत ने अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।
कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी, 2023 को मामले की पहली सुनवाई शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया। सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाह अदालत में परीक्षित कराए गए। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश कराया गया।
पौड़ी के डोभ श्रीकोट की रहने वाली अंकित भंडारी गंगा भोगपुर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य है, जिसका पिता विनोद आर्य भाजपा से जुड़ा था। पुलकित आर्य ने अंकिता पर रिजॉर्ट में किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया, लेकिन स्वाभिमानी अंकिता ने इससे इनकार कर दिया।
18 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या कर दी गई, उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया। इधर बेटी से कुछ दिन से बात न हो पाने से माता पिता परेशान थे, पटवारी के कई चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगी। सरकारी कारिंदे विनोद आर्य की आवाभगत में व्यस्त रहे और पीड़ित के माता पिता भटकते रहे। पांच दिन बाद अंकिता का शव चीला नहर से बरामद हुआ। इस घटना से लोगों में व्यापक जन आक्रोश उपजा। तब जाकर मामला राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया
मामले में एसआईटी गठित की गई, तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता गिरफ्तार किए गए। एसआईटी की जांच के बाद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक व दो अन्य कर्मियों के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।