2025-06-13

अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपी दोषी करार, थोड़ी देर में सजा सुनाएगी अदालत

रैबार डेस्क : प्रदेश को झकझोरने वाले बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। कोटद्वार की एडीजे कोर्ट दोपहर दो बजे तक पूरा फैसला सुनाएगी जिसमें सजा का ऐलान भी होगा। फैसले की घडी देखते हुए कोटद्वार में इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए है।  

करीब 28 महीने तक चले ट्रायल के बाद अदालत ने 30 मई का दिन सजा सुनाने के लिए तय किया है। केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं। दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर और तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोपों पर विचारण किया गया। 

19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की है। कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी, 2023 को मामले की पहली सुनवाई शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया। सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाह अदालत में परीक्षित कराए गए। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश कराया गया।

आज सुबह अंकिता के माता पिता कोटद्वार पहुंचे, कुछ देर बाद मुख्य आरोपी पुलकित आर्य भी कोर्ट रूम पहुंचा। अदालत के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अदालत परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। अदालत परिसर के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी है।

पौड़ी के डोभ श्रीकोट की रहने वाली अंकित भंडारी गंगा भोगपुर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य है, जिसका पिता विनोद आर्य भाजपा से जुड़ा था। पुलकित आर्य ने अंकिता पर रिजॉर्ट में किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया, लेकिन स्वाभिमानी अंकिता ने इससे इनकार कर दिया।

18 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या कर दी गई, उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया। इधर बेटी से कुछ दिन से बात न हो पाने से माता पिता परेशान थे, पटवारी के कई चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगी। सरकारी कारिंदे विनोद आर्य की आवाभगत में व्यस्त रहे और पीड़ित के माता पिता भटकते रहे। पांच दिन बाद अंकिता का शव चीला नहर से बरामद हुआ। इस घटना से लोगों में व्यापक जन आक्रोश उपजा। तब जाकर मामला राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया

मामले में एसआईटी गठित की गई, तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता गिरफ्तार किए गए। एसआईटी की जांच के बाद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक व दो अन्य कर्मियों के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।

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