2024-03-28

नोटबंदी का फैसला देशहित में था, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगाई- सीएम धामी

cm dhami welcomes SC decision on demonetisation

रैबार डेस्क:  सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत के साथ नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। केवल एक जज ने नोटबंदी की पक्रिया पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का फैसला देशहित में था। कालेधन खत्म करने को लेकर किये गये नोटबंदी के फैसले का हर व्यक्ति ने स्वागत किया था लेकिन विपक्ष इसपर अपनी राजनीति कर रहा था। Supreme court uphold 2016 demonetisation by modi govt, CM dhami welcome the verdict

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय में  साफ कहा है कि नोटबंदी से पहले सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के बीच बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले से इससे विपक्ष का यह आरोप झूठा हुआ है जिसमें यह कहा गया था कि नोटबंदी केन्द्र सरकार का मनमाना फैसला था। उन्होंने कहा कि नोटबंदी जाली करेंसी, टेरर फंडिंग, काले धन और टैक्स चोरी जैसी समस्याओं से निपटने की प्लानिंग का हिस्सा था जो कि काफ़ी असरदार भी रहा। 

गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं दायर हुई थीं। इन याचिकाओं पर जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच सुनवाई कर रही थी। बेंच ने 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस नागरत्ना ने फैसला पढ़कर सुनाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed