कोरोना इंपैक्ट: देहरादून में शनिवार रविवार, अन्य जिलों में रविवार को कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू अब 9 बजे से रहेगा
रैबार डेस्क: कोरोना (corona virus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। राजधानी देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में हर शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू (week end curfew) लगाने का फैसला लिया है। अन्य जिलों में भी अप्रैल के हर रविवार को कर्फ्यू रहेगा।
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक देहरादून जिले के नगर निगम क्षेत्रों में शनिवार व रविवार को कर्फ्यू लागू रहेगा। यानी यहां 18, 24, व 25 अप्रैल को कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा अन्य जिलों में भी 18 अप्रैल व इससे अगले रविवार (25 अप्रैल) को कर्फ्यू लागू रहेगा।
प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के समय को भी एक घंटा पहले कर दिया गया है। अब रात्रि 9 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक घरों से बाहर निकलने की मनाही होगी। गाइडलाइन के मुताबिक समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या 200 से ज्यादा नहीं होगी। सार्वजनिक वाहन यानी बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा आदि में 50 फ़ीसदी यात्री बैठ सकेंगे। सभी सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट और बार 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। सभी जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे। प्रदेशभर में कोचिंग संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी स्विमिंग पूल और स्पा भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
इन गतिविधियों की छूट
कर्फ्यू के दौरान कुछ गतिविधियों को छूट रहेगी। मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु छूट रहेगी। बस ट्रेन और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए छूट रहेगी। जिन संस्थानों में अलग-अलग शिफ्ट में काम होता है उनके कर्मचारियों के आवागमन की छूट रहेगी।राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी आपातकालीन सेवाओं के संचालन की छूट रहेगी। ये आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।