कर्मचारियों को प्रमोशन में मिलेगी बड़ी राहत, धामी सरकार ने ट्रांसफर एक्ट में किया ये बदलाव
रैबार डेस्क: धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। ऐसे कर्मचारी जिनके प्रमोशन में ट्रांसफर एक्ट रोड़ा बन रहा था, उन्हें राहत मिलेगी। (dhami govt relaxed transfer act norms to benifit govt employees ) सीएम के आदेश के बाद सरकार ने पूरे सेवाकाल में आधी सेवा दुर्गम में बिताने की बाध्यता से फिलहाल दो साल के लिए कर्मचारियों को राहत दे दी है।
वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 27 के क्रियान्वय में आ रही तकनीकी अड़चन पर सरकार ने यह कदम उठाया है। दरअसल, एक्ट की धारा 19 (1) में स्पष्ट उल्लेख है कि कर्मचारियों को पहले व दूसरे प्रमोशन के लिए सेवा का न्यूनतम आधा भाग दुर्गम में बिताना होगा। इसी दशा में वे प्रमोशन के पात्र समझे जाएंगे।कोविड संक्रमण के चलते सरकार ने दो बार तबादला सत्र जीरो घोषित कर दिया था, इस वजह से कर्मचारियों के सुगम से दुर्गम में तबादले नहीं हो पाए थे। इस वजह से सरकार ने जून, 2020 से दो साल तक की अवधि को संक्रमण काल घोषित कर दिया था। इससे कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए उक्त बाध्यता की छूट मिल गई थी। अब फिर इसे 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है।
सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारियों को राहत मिली है, जो प्रमोशन के पात्र थे लेकिन उनकी दुर्गम की सेवा पूरी नहीं हो पा रही थी। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है।