26 अप्रैल शाम 7 बजे से देहरादून में 7 दिन का लॉकडाउन, पढ़िए किन किन चीजों को रहेगी छूट
रैबार डेस्क: बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी देहरादून में 3 मई तक कर्फ्यू 7 days lock down in dehradun) लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया था जिसके बाद देहरादून जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। पौड़ी डीएम ने भी कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र तथा स्वर्गाश्रम जोंक (लक्ष्मणझूला) नगर पंचायत क्षेत्रों में उक्त अवधि में पूर्ण कर्फ्यू का आदेश दिया है।
आदेशों के मुताबिक सोमवार 26 अप्रैल को शाम 7 बजे के बाद से आगामी 3 मई, सुबह 5 बजे तक। देहरादून नगर निगम क्षेत्र, छावनी क्षेत्र व ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान इस निजी वाहनों को भी अनुमति नहीं होगी।आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों व सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी केले आवागमन की छूट होगी हवाई जहाज ट्रेन व बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी।
उधर पौड़ी जिलाधिकारी ने भी जिले के संपूर्ण कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र तथा स्वर्गाश्रम जोंक लक्ष्मणझूला नगर पंचायत कक्षेत्रों में भी 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
इन सेवाओं को सशर्त छूट
-फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारे की दुकान शाम चार बजे तक ही खुल सकतींं हैं।
-पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
-आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन की छूट रहेगी।
- शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे ।
-सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
-औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिको को आने-जाने की छूट होगी। रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी ।
-शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।
- केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
- मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
-वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
- कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
- पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे। दिनांक 26.04.2021 को बाजार सांय 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 07 बजे से पूर्व की भाँति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।