चारधाम यात्रा पर HC ने 18 अगस्त तक बढ़ाई, रोक, पूछा डेल्टा + वैरिएंट से कैसे निपटेगी सरकार
रैबार डेस्क: नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा (High court stays chardham yatra) पर 18 अगस्त तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से राज्य में कोविड के डेल्टा प्लस वैरिएंट (delta plus varient) के प्रसार को रोकने की तैयारियों व तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों को संक्रमण से बचाने की तैयारियों पर विस्तृत जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा का प्रकरण राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए चारधाम यात्रा पर लगी रोक को 18 अगस्त तक बढ़ाया गया है।
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट संबंधी सावधानियों व तैयारियों और वैक्सीनेशन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर राज्य सरकार और स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में सभी वर्गों के वैक्सीनेशन की पर्याप्त व्यवस्था की जाय।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से कहा है कि सरकारी अस्पतालों में पीडियाट्रिक वार्ड और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की स्थिति का विवरण उपलब्ध कराया जाय। सरकारी अस्पतालों में नर्स एवं वार्ड बॉय आदि सपोर्ट स्टाफ के कितने पद खाली हैं और उनकी भर्ती के संबंध में क्या प्रक्रिया चलाई जा रही है और क्या कदम उठाए गए इसका विवरण दें। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में डेल्टा प्लस वैरिएंट के संबंध में क्या स्थिति है और पूर्व में जो 300 सैंपल भेजे गए थे उनके संबंध में क्या परिणाम आए और इस संबंध में क्या सावधानियां बरती गई हैं इसका भी विवरण दें।