2024-04-25

वाराणसी: ज्ञानवापी सर्वे में मिला शिवलिंग, मस्जिद परिसर सील, वजू करने पर लगा बैन

shvling found inside gyanvapi mosque, court sealed compound

रैबार डेस्क:  उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो गया है। कोर्ट के आदेश के बाद हुए सर्वे में हिंदू पक्ष का दावा सच साबित होता दिख रहा है। वकील विष्णु जैन की ओर से कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक ,मस्जिद के भीतर वजूखाने के अंदर शिवलिंग मिला है, यहां पर  (shivling found inside gyanvapi mosque, court sealed compound) शिवलिंग के अलावा नंदी की मूर्ति के अवशेष भी मिले हैं। अदालत ने ज्ञानवापी परिसर को सील करने की याचिका स्वीकार करते हुए वजू करने पर बैन लगा दिया है। ज्ञानवापी परिसर के अन्य हिस्से में केवल 20 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी है।

हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग होने की बात कही थी, जिसके बाद कोर्ट की देखरेख में 3 दिन तक ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ था। बताया जा रहा है कि नंदी के ठीक सामने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजू खाने में शिवलिंग मिला है। वजू खाने का पहले पानी खाली कराया गया। बताया गया कि जैसे ही शिवलिंग मिला, परिसर में हर-हर महादेव का नारा लगने लगा। वहीं मुस्लिम पक्ष ने किसी भी तरीके के दावों को बेबुनियाद बताया है

सोहन लाल आर्य के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर जो शिवलिंग वाली जगह मिली है, उसे सील किया जाए। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए वाराणसी जिला प्रशासन को आदेशित किया है कि मस्जिद के जिस वजू खाने के अंदर से शिवलिंग मिला है, उस जगह को सील करके प्रशासन अपनी सुरक्षा में ले ले। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सील किए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। इसके अलावा जिला मैजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि वे सील किए गए स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लें।

कोर्ट ने आगे कहा कि प्रशासन की ओर से क्या-क्या किया गया है, इसके सुपरविजन की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की होगी।

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