2024-04-29

कैबिनेट के फैसले: रेड जोन में आ सकते हैं कई जिले, उत्तरकाशी में बनेगा सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज, कर्मचारियों के भत्ते नहीं कटेंगे

देहरादून : शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर विचार किया गया। कुल मिलाकर 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि उत्तराखंड में कई जिले कोरोना वायरस के रेड जोन में आ सकते हैं।

उत्तरकाशी में बनेगा कोल्ड स्टोरेज

*मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना को मंजूरी मिली है। इस योजना में विभागीय बजट से भी किसानों को 50 फीसद अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा

* बागवानी विकास योजना से अतिरिक्त अन्य बीज फल अदरक हल्दी आदि  में 50 फीसद अनुदान राज्य सरकार देगी

* कोल्ड स्टोर स्थापित करने व कोल्ड वैन खरीदने पर  50%व अनुदान दिया जाएगा।

* उत्तरकाशी 1000 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोर बन रहा, उसकी लागत 10 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ 46 लाख हो गई थी जिसके लिए मंडी परिषद को अनुमति दी गई है।

भत्ते नहीं कटेंगे, वेतन कटेगा

*कैबिनेट ने कर्मचारियों के भत्तों में कटौती न करने का फैसला लिया है। अब इस वित्तीय वर्ष तक मुख्य सचिव से लेकर निचले स्तर तक प्रत्येक कार्मिक का हर माह एक दिन का वेतन कटेगा, यह वेतन सीएम राहत कोष में जमा होगा।

*दायित्वधारियों का हर माह पांच दिन का मानदेय मुख्यमंत्री राहतकोश में जमा होगा।

श्रम सुधार

*श्रम विभाग का जो कर्मचारी कोरोना प्रभावित होगा,  उसका 28 दिन का भुगतान नियोक्ता को करना पड़ेगा

*सभी संस्थानों दुकानों वाणिजियक संस्थानों को केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।

*श्रम सुधार अधिनियम 1926 में शनशोधन-यूनियन के संख्या के मानक को में परिवतर्न अब 30 फीसद पर ही यूनियन बनेगी।

कोरोना पर चर्चा

*कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों पर चर्चा की गई। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से उत्तराखंड में कई जिले अब रेड जोन में आ सकते हैं


* कैबिनेट में बाहर के राज्यों से उत्तराखंड के लोगों के वापस आने पर भी चर्चा की गई। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है,उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो फिलहाल उत्तराखंड नहीं आना चाहते। जो लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं उनसे फिर से संपर्क किया जाएगा ताकि उत्तराखंड आने वाले लोगों की वापसी का अभियान पूरा हो।

अन्य फैसले

*रजिस्ट्रेशन एक्ट 1988 के अधीन रजिस्ट्री की नकल को डिजिटल के माध्यम से 2 रुपये प्रति पृष्ठ व न्यूनतम 100 रुपये।

*डीएम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति को 3 माह से बढ़ा कर 20-2-2021 तक बढ़ा दिया गया है

*मेगा इंडस्ट्रियल नीति में वैधता की तिथि 30 जून 2020 या नई नीति आने तक बढ़ाई।

*जिला योजना समिति में अध्यादेश के माध्यम से संसोधन। डीएम प्रभारी मंत्री के माध्यम से निर्णय ले सकेंगे

*पंचायती राज में संसोधन: जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख व प्रधान के चुनाव नहीं हुए है, वहां 6 माह के लिए डीएम प्रतिनिधि नॉमिनेट करेंगे। जहां दो तिहाई का निर्वाचन न हो पाया हो वहां ग्राम पंचायत के सम्भान्त व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।

*पूरे राज्य में वर्तमान में एक जैसी स्थिति होने के मद्देनजर कोई भी व्यक्ति राज्य में किसी भी जगह जाने को स्वतंत्र होगा। बस उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा अनुमति की आवश्यकता नही।

* कोविड-19 सैंपलिंग, टैस्टिंग की प्रक्रिया को गति दी जायेगी। प्राइवेट लैब को टैंडर प्रक्रिया से लेने के लिए 04 दिन की अवधि निर्धारित की जाएगी।

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