2024-05-03

Unlock-4 : उत्तराखंड सरकार की नई गाइडलाइन जारी, पढ़िए क्या हैं खास बातें

देहरादून: कोरोना संकट के बीच आज से Unlock-4 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखण्ड सरकार (Uttarakhand Government )ने भी अनलॉक-4 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के लगभग सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है। नए दिशानिर्देशों के तहत स्कूल, कॉलेज, शिक्षण और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन और डिस्टेंस शिक्षा को संचालन की अनुमति है।

ये रहे गाइडलाइन के मुख्य बिंदु

30 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, हालांकि 21 सितंबर के बाद सभी जिले अपने यहां स्कूलों में 50 फीसद शिक्षकों और गैर-शिक्षक स्टाफ आने की अनुमति दे सकते हैं।

इस दौरान ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसलिंग और अन्य गतिविधियों की जा सकेंगी।

इसके साथ ही अभिभावकों की लिखित अनुमति से नौवीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। उपस्थिति के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नहीं डालेंगे।

ITI और अन्य कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण से जुड़े संस्थान भी 21 सितंबर से परिचालन शुरू कर सकेंगे।

21 सितंबर के बाद सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और खेल आयोजनों की अनुमति होगी। अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। फेस मास्क, शारीरिक दूरी और अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा।

शादी समारोहों में 20 सितंबर तक 50 इसके बाद शादी में भी 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी फिलहला 20 लोगों तथा 21 सितंबर के बाद 100 लोगों की मौजूदगी की अनुमति रहेगी।

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान फिलहाल बंद रहेंगे। ओपन एयर थिएटर को परिचालन की अनुमति होगी
अब कोई भी जिला बिना राज्य सरकार की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।

आने जाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन शर्तें जरूरी

Unlock-4 की नई गाइडलाइन के अनुसार उत्तराखण्ड आने के लिए http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। हालांकि किसी पास या परमिशन की जरूरत हैं।
जो लोग हाई कोड कोविड इन्फेक्टेड शहरों से उत्तराखण्ड आएंगे उन्हें 14 दिन क्वारेंटिंन रहना पड़ेगा। यदि ये लोग अपने साथ कोरोना जांच की 96 घन्टे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आते हैं तो इस स्थिति में क्वारेन्टाइन होने से छूट रहेगी।
बाकी अन्य शहरों से आने वालों को क्वारेन्टाइन से छूट रहेगी। जरूरी कार्यों से 7 दिन के लिए प्रदेश में आने वालों को भी यह छूट मिलेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed